उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जिला जज की अदालत ने तीन साल पहले पांच माह की दो जुड़वां बच्चियों की गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाए जाने पर एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने शुक्रवार को बताया, “जिला जज अल्ला रक्खे खां की अदालत ने 16 जुलाई 2016 को अपनी पांच माह की दो मासूम जुड़वां बच्चियों की गला दबाकर हत्या करने का दोष साबित हो जाने पर सुखदयाल कुशवाहा उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 25,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया।”
उन्होंने बताया कि ‘सजायाफ्ता सुखदयाल ने जुआं खेलने से मना करने पर अपनी पत्नी सहोद्रा के साथ मारपीट की थी, जिससे वह नाराज होकर पांच माह की दो जुड़वां बच्चियों को घर में छोड़कर मायके चली गई थी। गुस्से में आकर सुखदयाल ने दोनों बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
घटना की प्राथमिकी उसकी पत्नी ने ही थाने में दर्ज कराई थी लेकिन अदालत में बयानों से मुकर गई।
अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाया है।