आयकर विभाग ने गुरुवार को लोगों को चेताया है कि वे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्यी की कंपनी के 41 लाख शेयरों को ना खरीदें, जिसकी कर्ज वसूली प्राधिकरण-2 ई-नीलामी के लिए 30 अक्टूबर को बिक्री कर रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
आईटी अधिकारी एन. राठी ने यहां आईएएनएस को बताया, “हम लोगों को माल्या की कंपनी यूनाइटेड रेसिंग एंड ब्लडस्टॉक ब्रीडर्स लि. (यूआरबीबीएल) के शेयरों को खरीदने के पहले सावधानी बरतने की सलाह देते हैं तथा ई-नीलामी में इसकी खरीदारी वे खुद की जोखिम पर करें, क्योंकि ये (शेयर) कर चोरी के मामले में हमारे पास (कस्टडी में) है।”
प्राधिकरण यूआरबीबीएल में माल्या के 41,52,272 शेयरों को 30 अक्टूबर को ई-नीलामी करने जा रही है, ताकि उसके द्वारा 17 बैंकों के कंसोर्टियम से अपने बंद हुए किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 2008 से 2012 के बीच लिए गए कर्ज की वसूली की जा सके।
आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त (कनार्टक और गोवा सर्किल) राठी ने कहा, “इन शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 281 का उल्लंघन है। इसलिए ऐसे शेयरों को जो भी व्यक्ति खरीदे वह इसे अपने जोखिम पर खरीदेगा।”