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महामारी के मद्देनजर पटाखों की बिक्री पर लगी रोक

राज्य सरकार ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पटाखों से निकलने वाले धुएं से असहज महसूस कर सकते हैं।

जयपुर : राजस्थान सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसने 16 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की भी घोषणा की।

राज्य सरकार ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पटाखों से निकलने वाले धुएं से असहज महसूस कर सकते हैं।

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस पर प्रतिबंध की भी घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कोरोनोवायरस स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, “शादियों और अन्य समारोहों में भी आतिशबाजी बंद कर दी जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘अनलॉक-6’ दिशानिर्देशों पर चर्चा के दौरान, प्रमुख सचिव (गृह) अभय कुमार ने कहा कि 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

1 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के लिए जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों में, यह तय किया गया है कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क आदि पहले के आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

विवाह समारोह में मेहमानों की अधिकतम सीमा 100 होगी जबकि अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा लागू रहेगी।

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