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मछुआरों के परिवारों को 10 करोड़ रुपये देने का सुप्रीम निर्देश

केंद्र सरकार और केरल सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पीड़ित परिवारों ने इटली से प्राप्त 10 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सहमति व्यक्त की है।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली सरकार को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अकाउंट में 10 करोड़ रुपये जमा करने को कहा, जिसका भुगतान इटली के नौसैनिकों द्वारा मारे गए दो मछुआरों के परिवारों को किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इतालवी सरकार से प्राप्त मुआवजा पीड़ितों के बीच संवितरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार और केरल सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पीड़ित परिवारों ने इटली से प्राप्त 10 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सहमति व्यक्त की है। पीठ ने माना कि मुआवजे के जमा होने के बाद इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामला बंद कर दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बंद करने के लिए सरकार के आवेदन को सूचीबद्ध किया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि भारत सरकार ने इतालवी सरकार के साथ एक अच्छा समझौता किया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के आदेश का हवाला दिया है, जिसने फैसला सुनाया था कि इतालवी सरकार द्वारा नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

इतालवी सरकार ने 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की पेशकश की है, जिसमें से केरल सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 करोड़ रुपये और नाव सेंट एंटनी के मालिक को 2 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया।

मेहता ने पीठ से कहा कि भारत सरकार को इतालवी सरकार से पैसा मिलने के बाद इसे तीन 3 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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